Post Office Kisan Vikas Patra Scheme – डाकघर की तरफ से चलाई जा रही किसान विकास पत्र स्कीम एक बचत योजना ही है जो की शुरुआत में देश के किसानों के लिए भारत की सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। समय बदला और योजना के नियम भी बदले तथा नियम बदलने के बाद में अब देश का कोई भी नागरिक इसमें पैसे को निवेश कर सकता है।
आप भी अपने पैसे को निवेश करने में रूचि रखते है तो आपके लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट हो सकती है क्योंकि किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश करने के बाद में आपको कुछ समय में ही दोगुना पैसा वापस किया जाता है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है की इसमें आपको एक बार में ही अपने पैसे को निवेश कर देना है और फिर सीधे मच्योरिटी के समय में डबल पैसा लेकर अपने घर जाओ। चलिए आपको इस स्कीम की डिटेल बताते है की कैसे आप इसमें निवेश कर सकते है और स्कीम में निवेश के लिए क्या क्या नियम और शर्तों को डाकघर की तरफ से लागु किया गया है।
किसान विकास पत्र स्कीम (KCP Scheme)
भारत की केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 1988 को इस स्कीम को शुरू किया गया था और उस समय में देश के किसानों के लिए कोई स्पेशल बचत योजना ना होने के चलते सरकार ने इस स्कीम को केवल किसानों के लिए शुरू किया था ताकि किसान इस स्कीम में निवेश करें और उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। इसके बाद स्कीम में नियम बदले गए और अब देश का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है वो निवेश कर सकता है।
इस स्कीम में आप अपना सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते है और जॉइंट खाता भी खुलवा सकते है। जॉइंट खाता खुलवाने के लिए आप अधिकतम तीन लोग इसमें शामिल हो सकते है। इस स्कीम में 10 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के नाबालिग बच्चे का भी खाता खुलवाया जा सकता है ऊपर साथ में जो लोग मानसिक रूप से बीमार है उनका भी खाता इस स्कीम में खुलवाया जा सकता है।
किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश के नियम
डाकघर की इस योजना में भारत का स्थाई नागरिक ही निवेश कर सकता है और इसके अलावा निवेश करने वाले को ये भी ध्यान रखना होगा की उसको कम से कम 1000 रूपए इस स्कीम में निवेश करने होंगे। इसके अलावा अधिकतम निवेश करने के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसलिए अधिकतम आप कितने भी रूपए इस स्कीम में निवेश कर सकते है।
मच्योरिटी अवधी की अगर बात करें तो ये ब्याज दर के अनुसार बदलती रहती है और मौजूदा समय में इस स्कीम में निवेश करने के बाद में आपको किसान विकास पत्र स्कीम में 7.5 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है और इस ब्याज दर के अनुसार मौजूदा समय में ग्राहकों को 115 महीने यानि की 9 साल और 7 महीने में मच्योरिटी का लाभ प्रदान किया जाता है।
खाते को समय से पहले बंद करने पर क्या होगा?
अगर आपने किसान विकास पत्र स्कीम में खाता खुलवाया हुआ है और निवेश कर रखा है तो आप अपने खाते को कुछ नियम और शर्तों के हिसाब से समय से पहले भी बंद कर सकते है। इसमें आपको बता दें की सिंगल खाता अगर खुलवाया हुआ है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या फिर जॉइंट खाते में किसी एक सदस्य की या सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो खाते को बंद करवाया जा सकता है।
इसके अलावा अगर आपने अपने खाते को किसी और व्यक्ति को गिरवी रखा हुआ है तथा उसके बदले में पैसे ले रखे है तो भी आप खाते को बंद करवा सकते है। इसमें आपको राजपत्र अधिकारी के द्वारा ही आपके खाते को बंद किया जा सकता है जिसमे कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश भी शामिल है। इसके अलावा खाता को खुलवाने और उसमे जमा राशि के 2 साल और 6 महीने पुरे होने के बाद में भी आप अपने खाते को बंद करवा सकते है लेकिन इसके लिए आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा आपको जुर्माने की राशि भी अपने जमा कए गए पैसे से कटवानी होगी।
मच्योरिटी पर कितना पैसा मिलता है?
किसान विकास पत्र स्कीम में मच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा इसकी गणना करने की जरुरत ही नहीं है क्योंकि इस स्कीम में आप जो भी पैसा निवेश करते है वो पैसा मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार 115 महीने में दोगुना आपको वापस मिलता है। इसलिए आपने कितना पैसा निवेश किया है उसका डबल कर लीजिये वही रकम आपको मच्योरिटी पर मिलेगी। उदाहरण के लिए 1 लाख पर आपको 2 लाख, 5 लाख पर आपको 10 लाख और 10 लाख जमा करने पर आपको सीधे 20 लाख रूपए मच्योरिटी पर किसान विकास पत्र स्कीम में मिलने वाला है।